EPFO February Update 2023: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनभोगियों की समस्याओं को कम करेगा (Employees’ Provident Fund Organisation) एक नई पहल की है! स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की ओर से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं. ईपीएफओ (EPFO) ने केवल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा की शर्त को हटा दिया है! बल्कि अब कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही ‘पेंशन भुगतान आदेश’ देने की व्यवस्था की गई है!
EPFO February Update
ईपीएफओ (EPFO), हाल ही में एक ट्वीट में वेबिनार के क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा, ईपीएफओ द्वारा ‘सहज सेवाएं’: सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त करने में सक्षम होंगे! सभी क्षेत्रीय कार्यालय ‘सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने का प्रयास’ शीर्षक से मासिक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। वेबिनार में तीन माह के भीतर सेवानिवृत कर्मचारियों को नियोजकों के साथ मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ! इस पहल से हर साल रिटायर होने वाले करीब 3 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा करें (EPFO February Update)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन( Employee Provident Fund Organization ) बताया था कि अब पेंशनभोगी पूरे साल में कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो अगले एक साल तक वैध रहेगा! पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन रुकने का खतरा रहता है। ईपीएफओ के मुताबिक, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनभोगी साल में कभी भी बिना किसी समय सीमा के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यानि अगर कोई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र 15 अप्रैल 2022 को जमा करता है ! तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा !
Employee Provident Fund Organization में निजी क्षेत्र के इन कर्मचारियों को राहत
ईपीएस 95 की इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी ( Private Sector Employees ) पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ ने दिसंबर 2019 में ऐसे कर्मचारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियमों में बदलाव किया था। ईपीएफओ ने हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता को भी हटा दिया था और लाभार्थियों को इसे पूरे साल के दौरान कभी भी जमा करने की अनुमति दी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस नई पहल से निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
NOC की जरूरत नहीं होगी
ईपीएफओ (EPS 95) सदस्य अब नामिती का विवरण और फोटो सेवा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। अभी खाताधारकों को नियोक्ता के पास जाकर ब्योरा दाखिल करना होता है। इसमें अधिक समय लगता था! सदस्यों को नॉमिनी बदलने के लिए नियोक्ता से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी, जिनका आधार कार्ड यूएएन से लिंक है।
EPFO UAN नंबर के बिना EPF बैलेंस चेक करें
- सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें।
- ‘अपना ईपीएफ बैलेंस जानने के लिए यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें
- अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां ‘सदस्य शेष राशि जानकारी’ पर जाएं!
- अपने राज्य का चयन करें और अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवेश करें (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) कार्यालय लिंक पर क्लिक करें!
- अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
- अंत में ‘सबमिट’ पर क्लिक करें!
- पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेजा जाएगा। ध्यान दें कि ग्राहक यूएएन (यूएएन) एक्टिव होने के छह घंटे बाद ही आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।
Employee Provident Fund Organization में 100% ई-नामांकन लक्ष्य
नॉमिनी बदलने का अधिकार मिलने के बाद ग्राहक भुगतान का दावा करता है ! अपनी सुविधानुसार किसी को भी नामांकित कर सकते हैं ! कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति (नामित) आसानी से मिल जाएगी रकम! ईपीएफओ ने इसके लिए खाते में 100 फीसदी ई-नामांकन का लक्ष्य रखा है।
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